मध्य प्रदेश में कस्टम हिरिंग केंद्र कैसे खोले
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 510 कस्टम हिरिंग केंद्र खोलने के लिए 12 उत्तीर्ण और N.G.O. संगठन के लिएय ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये है. सामान्य वर्ग के आवेदकों को राशि रु. 5000 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला सवा-सहायता समूह और N.G.O. को राशि 2000 का बैंक ड्राफ्ट राशि के रूप में जमा कराया जाना होगा.आवेदक को कस्टम हिरिंग केंद्र खोलने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख से 25 लाख तक की लागत का ऋण शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. आवेदन करने से पूर्व सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े.
आवेदक को आवेदन के साथ संलग्न कारण होगा
- आधार कार्ड
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की अंकसूची
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनु जाति/जन जाति के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल/ राशन कार्ड/ आधार/टेलीफ़ोन बिल/ बैंक पासबुक/पासपोर्ट)
- 12th अंकसूची
- स्नातक अंकसूची ( स्नातक/कृषि संकाय से स्नातक/उद्यानिकी से स्नातक/कृषि अभियांत्रिकी से स्नातक )स्नातक की स्थित्ति में
- केंद्र स्थापित करने का वोटर आइ.डी /भूमि की ऋण पुस्तिका/खसरा
- डिमांड ड्राफ्ट
- संस्था/समूह की स्थिति में (पंजीकरण / लाइसेंस प्रतिलिपि)
- संस्था/समूह के टिन अथवा पेन कार्ड की प्रति
महत्त्वपूर्ण दिनांक :
- अंतिम दिनांक : 11 May, 2018
महत्त्वपूर्ण लिंक :
- सूचना पत्र
- ऑनलाइन अप्लाई करे
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